प्रदेश में निकाय चुनाव 25 अक्टूबर तक हो जाएंगे

• हाईकोर्ट में सरकार का जवाब, निर्वाचन आयुक्त की भी होगी जल्द नियुक्ति

खबर काम की
नैनीताल (सीनियर रिपोर्टर)। उत्तराखंड में निकाय चुनाव में देरी को लेकर हाईकोर्ट में दाखिल जनहित याचिका पर आज सुनवाई हुई। चीफ जस्टिस रितु बाहरी और जस्टिस राकेश थपलियाल की खंडपीठ के समक्ष सरकार की तरफ से सचिव शहरी विकास नितिन भदौरिया ने बताया कि प्रदेश में 25 अक्टूबर तक निकाय चुनाव करा लिए जाएंगे। इससे पूर्व इसी महीने या सितंबर माह के पहले हफ्ते में राज्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति हो जाएगी। खंडपीठ ने अगली सुनवाई 06 सितंबर तय की है।

मंगलवार को मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति ऋतु बाहरी व न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल की खंडपीठ द्वारा जसपुर निवासी मो. अनवर और नैनीताल निवासी राजीव लोचन साह की जनहित याचिका पर एक साथ सुनवाई की गई। राज्य सरकार की ओर से महाधिवक्ता एसएन बाबुलकर ने कोर्ट में सरकार का पक्ष रखा। बताया कि शहरी विकास विभाग द्वारा निकाय चुनाव तैयारी शुरू कर दी गई है।

हाईकोर्ट में व्यक्तिगत तौर पर पेश शहरी विकास के निदेशक व अपर सचिव नितिन भदौरिया ने कोर्ट को बताया कि सरकार द्वारा नए निकायों के गठन के साथ कई निकायों में नए सिरे से परिसीमन किया गया है। बताया कि राज्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति का प्रस्ताव शासन को भेजा गया है।

बता दें कि निकायों का कार्यकाल दिसंबर 2023 में समाप्त हो गया था। जिसके बाद सरकार द्वारा छह माह के लिए प्रशासकों की नियुक्ति की गई। जून 2024 में उनका कार्यकाल भी खत्म हो गया। इसके बाद भी चुनाव की बजाए प्रशासकों के कार्यकाल को बढ़ा दिया गया।

याचिकाकर्ताओं के अनुसार किसी निकाय के भंग होने पर ही प्रशासक नियुक्त किया जाता है। तब भी सरकार को छह महीने में चुनाव संपन्न कराना होता है। यहां इसका उल्टा हो रहा है। निकायों का कार्यकाल पूरा होने के बाद भी सरकार ने अब तक चुनाव कार्यक्रम घोषित नहीं किया है। सरकार ने कोर्ट के आदेश का पालन नहीं किया है। इसलिए सरकार को फिर से निर्देश दिए जाएं कि निकायों के चुनाव जल्द कराए जाएं।

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