गंगा में होली के दिन नहीं होगी राफ्टिंग

 

 

खबर काम की
ऋषिकेश (रिपोर्टर)।  होली के दिन सुरक्षा के मद्देनजर गंगा नदी में राफ्टिंग गतिविधियों पर रोक रहेगी। जिला प्रशासन की ओर से जारी आदेश के तहत मुनिकीरेती, तपोवन, शिवपुरी, ब्यासी और कौडियाला आदि में राफ्टिंग गतिविधियां रहेंगी।

एसएसपी टिहरी के पत्र के आलोक में एसडीएम नरेंद्रनगर देवेंद्र सिंह नेगी ने बताया कि बीते वर्ष होली के मौके पर बाहरी राज्यों से बड़ी संख्या में पर्यटक थाना मुनिकीरेती क्षेत्र में पहुंचे थे। इसवर्ष भी थाना क्षेत्रांतर्गत होली पर्व के लिए सभी होटल, लॉज और कैंप सैलानियों ने बुक कराए हैं।

 

उन्होंने जारी पत्र में बताया कि होली के दिन अधिकांश सैलानी मादम पदार्थों के सेवन के बाद राफ्टिंग से संबंधित गतिविधियों के लिए बाहर निकलते हैं। ऐसे में राफ्टिंग के दौरान अप्रिय घटना होने की आशंका बनी रहेगी। लिहाजा, पर्यटकों के जानमाल की सुरक्षा के दृष्टिगत होली के दिन 14 मार्च 2025 को गंगा नदी में राफ्टिंग गतिविधियों पर प्रतिबंध रहेगा।

बताया गया कि यह प्रतिबंध मुनिकीरेती के साथ ही तपोवन, शिवपुरी, ब्यासी, कौडियाला आदि क्षेत्रों में 14 मार्च को पूरे दिन प्रभावी रहेगा। संबंधित आदेश को तत्काल प्रभाव से लागू किया जाएगा।

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