अल्ट्रासाउंड उपचार तक ही सीमित रहे, अनैतिक किरदारों पर होगी कार्यवाही: जिलाधिकारी

 

 

खबर काम की
देहरादून (सीनियर रिपोर्टर)। जिलाधिकारी सविन बंसल की अध्यक्षता में ऋषिपर्णा सभागार कलेक्ट्रेट में पीसीपीएनडीटी सलाहकार समिति की बैठक आयोजित की गई। जिलाधिकारी ने निर्देश दिए कि पीसीपीएनडीटी एक्ट में वर्णित प्राविधानों का उल्लंघन और सेंटर नवीनीकरण आवेदन न किए जाने पर लाइसेंस कैंसिल किया जाए।

डीएम ने पब्लिक सुरक्षा के दृष्टिगत सभी केन्द्रों पर फायर सेफ्टी उपकरण लगाये जाने, प्रदूषण निंयत्रण बोर्ड द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र अनिवार्य रूप से चस्पा करने, सभी सेन्टरों पर भवन नक्शा व फायर सेफ्टी प्रबन्ध, प्रदूषण निमयंत्रण बोर्ड की स्वीकृति अनिवार्य कर दी गई है।

जिलाधिकारी ने कडे़ शब्दों में कहा कि अल्ट्रासाउंड इस्तेमाल उपचार तक ही सीमित रहे, अनैतिक किरदारों पर जिला प्रशासन द्वारा कार्यवाही की जाएगी। ऐसा करते पाए जाने पर अल्ट्रासाउंड केन्द्रों की सीधा मान्यता रद्द की जाएगी।

डीएम बंसल ने कहा कि तकनीकि का उपयोग जनहित के लिए रहे, अनैतिक कार्य करने वालों को जिले में कोई जगह नही है। ऐसा कृत्य करते पाए जाने पर कड़ी कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।

जिलाधिकारी ने निर्देश दिए कि रोस्टर बनाकर क्षेत्रवार सेन्टरों का निरीक्षण करें। निरीक्षण के दौरान सम्बन्धित एसडीएम व पुलिस क्षेत्राधिकारियों को शामिल किया जाए। सेक्स रेसियो आंकड़ों का अवलोकन करने पर तुलना में सहसपुर ब्लॉक का रेसियो काफी कम पाया गया। जिस पर डीएम ने सोशल ऑडिट कराने के निर्देश दिए। जिसमें सम्बन्धित एसीएमओ, महिला चिकित्सक सहित सामाजिक संस्था के प्रतिनिधि भी टीम साथ रखने को कहा गया।

बैठक में मुख्य चिकित्साधिकारी डॉ. मनोज शर्मा, पुलिस अधीक्षक नगर प्रमोद कुमार, उप जिलाधिकारी सदर हरिगिरि, जेडी लॉ जीसी पंचौली, डीजीसी जीपी रतूड़ी, वरिष्ठ पैथोलॉजिस्ट जेपी नौटियाल, डॉ निखिल कुमार, जिला कार्यक्रम अधिकारी बाल विकास जितेन्द्र कुमार, डॉ ममता बहुगुणा आदि मौजूद रहे।

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