Dehradun: सेलाकुई-सिडकुल में धारा 163 लागू

 

खबर काम की
देहरादून। देहरादून के सेलाकुई और सिडकुल औद्योगिक क्षेत्रों में बढ़ते श्रमिक असंतोष और प्रदर्शन को देखते हुए जिला प्रशासन ने बीएनएसएस की धारा 163 लागू कर दी है। डीएम सविन बंसल के निर्देश पर जारी आदेश के तहत पांच या अधिक लोगों के एकत्र होने, जुलूस, नारेबाजी और लाउडस्पीकर के इस्तेमाल पर रोक रहेगी। हथियार, लाठी-डंडा और पत्थर जमा करने पर भी प्रतिबंध लगाया गया है। प्रशासन ने कहा कि कानून व्यवस्था बिगाड़ने और सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वालों पर कड़ी कार्रवाई होगी।

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