Rishikesh: नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में मुख्य आरोपी समेत होटल मैनेजर और संचालक गिरफ्तार 

 

 

खबर काम की
देहरादून। तीर्थनगरी ऋषिकेश को शर्मसार करने वाली नाबालिग से दुष्कर्म की घटना में दून पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए बड़ी सफलता हासिल की है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक देहरादून के सख्त निर्देशों के बाद कोतवाली ऋषिकेश पुलिस ने 24 घंटे के अंदर मुख्य आरोपी को हरिद्वार से गिरफ्तार कर लिया है।

वहीं नियमों को ताक पर रखकर आरोपी को होटल में ठहराने वाले होटल मैनेजर और संचालक को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया है।

क्या है पूरा मामला

30 अगस्त को कोतवाली ऋषिकेश में एक व्यक्ति ने तहरीर दी कि 29 अगस्त को उसकी 16 वर्षीय नाबालिग पुत्री को मुजफ्फरनगर निवासी एक युवक बहला-फुसलाकर होटल गंगा इन निकट पुराना रेलवे स्टेशन ऋषिकेश ले गया और उसके साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया।

 

घटना के बाद पीड़िता की तबीयत बिगड़ने पर परिजनों ने उसे तत्काल एम्स ऋषिकेश में भर्ती कराया। मामले की गंभीरता को देखते हुए कोतवाली ऋषिकेश में तत्काल मु0अ0सं0 431/2026 धारा 137(2)/65/115(2)/123 BNS एवं 5/6 POCSO अधिनियम के तहत अभियोग पंजीकृत किया गया।

 

घटना की गंभीरता को देखते हुए SSP देहरादून ने तत्काल कोतवाली ऋषिकेश में विशेष पुलिस टीम का गठन कर आरोपी की शीघ्र गिरफ्तारी के निर्देश दिए। गठित टीम ने आरोपी के सभी संभावित ठिकानों पर दबिश दी।

 31 अगस्त को मुखबिर की सूचना पर पुलिस टीम ने मुख्य आरोपी सोफियान पुत्र तुफैल अहमद निवासी ग्राम गढ़ी थाना जानसठ मुजफ्फरनगर उम्र 21 वर्ष को हरिद्वार क्षेत्र में सिंहद्वार फ्लाईओवर के नीचे से गिरफ्तार किया।

तलाशी के दौरान उसके पास से एक मोटोरोला कंपनी का मोबाइल फोन बरामद हुआ, जिसमें पुलिस को घटना से संबंधित आपत्तिजनक फोटो-वीडियो मिले हैं, जो विवेचना में महत्वपूर्ण साक्ष्य बने हैं।

होटल की बड़ी लापरवाही आई सामने, मैनेजर और संचालक गिरफ्तार

आरोपी से पूछताछ और साक्ष्यों के आधार पर होटल प्रबंधन की घोर लापरवाही और मिलीभगत सामने आई। जांच में पता चला कि नाबालिग को होटल में बिना किसी उचित पहचान पत्र के सत्यापन और बिना रजिस्टर में एंट्री के प्रवेश दिया गया था। घटना की जानकारी होने के बावजूद होटल प्रबंधन ने पुलिस या किसी सहायता एजेंसी को सूचना नहीं दी। पीड़िता को होटल से बाहर ले जाते समय होटल के CCTV कैमरों को बंद कर दिया गया था।

इन तथ्यों के आधार पर पुलिस ने होटल मैनेजर वैभव गुप्ता (34 वर्ष) पुत्र देवेंद्र गुप्ता निवासी देहरादून रोड और होटल संचालक राहुल अग्रवाल (36 वर्ष) पुत्र विनोद अग्रवाल निवासी अद्वैतानंद मार्ग, ऋषिकेश को हिरासत में लेकर पूछताछ की। संलिप्तता पाए जाने पर दोनों को गिरफ्तार किया गया। इस मामले में अब अभियोग में धारा 5/6/15/16/19/21 POCSO एक्ट व धारा 61(2)/238 BNS की बढ़ोतरी की गई है।

होटल पर होगी बड़ी कार्रवाई

पुलिस ने अब तक इस मामले में मुख्य आरोपी सहित कुल 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। साथ ही नियमानुसार कार्रवाई करते हुए संबंधित होटल के लाइसेंस को निरस्त करने के लिए सराय एक्ट के तहत उप जिलाधिकारी, ऋषिकेश को रिपोर्ट प्रेषित कर दी गई है।

पुलिस टीम में प्रभारी निरीक्षक यशपाल सिह बिष्ट कोतवाली ऋषिकेश, वरिष्ठ उनि नवीन जोशी, उनि विकसित पंवार , उनि राजकुमार, उनि निखलेश बिष्ट, महिला उनि ज्योति शर्मा, हेह कांस्टेबल सन्दीप राठी, कांस्टेबल तेज सिह, अभिषेक व हिमाशु शामिल थे।