थाना सतपुली पुलिस ने गुण्डा एक्ट के तहत शराब तस्कर को किया तड़ीपार

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कोटद्वार (रिपोर्टर)। थाना सतपुली पुलिस ने गुण्डा एक्ट के तहत शराब तस्कर व चोरी के अभियुक्त को जिला बदर कर दिया है।
पौड़ी जनपद में चलाये जा रहे अभियान के क्रम में थाना सतपुली द्वारा अभियुक्त मनीष नेगी पुत्र सुखपाल सिंह, उम्र 21 वर्ष, नि0 ग्राम बड़ेथ, पो0ओ0 संतुधर, तहसील चौबट्टाखाल, जनपद पौड़ी गढ़वाल जो की आदतन अपराधी है तथा अभियुक्त के विरुद्ध थाना सतपुली में अवैध शराब की तस्करी एवं चोरी के अभियोग पंजीकृत है। अभि0 मनीष नेगी के विरुद्ध गुण्डा एक्ट के अंतर्गत कार्यवाही किए जाने हेतु रिपोर्ट जिला मजिस्ट्रेट महोदय, जनपद पौड़ी गढ़वाल को प्रेषित की गयी थी। न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट महोदय, जनपद पौड़ी गढ़वाल के आदेश पर गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1970 के अन्तर्गत अभियुक्त मनीष नेगी उक्त को 06 माह के लिए जिला बदर किये जाने सम्बन्धित आदेश प्राप्त हुए थे। जिसके अनुपालन में मनीष नेगी को जनपद पौड़ी की सीमा के बाहर कौड़िया चैक पोस्ट, कोटद्वार से जनपद बिजनौर, उत्तर प्रदेश में छोड़ा गया। वहीं मनीष नेगी को भली प्रकार ब्रीफ किया कि 06 माह की अवधि से पूर्व यदि आप जिले में पुनः प्रवेश करते है तो आपके विरुद्ध गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1970 के अंतर्गत नियमानुसार विधिक कार्यवाही करते हुए अभियोग पंजीकृत किया जाएगा।

पुलिस टीम में उपनिरीक्षक रियाज अहमद, हेड कांस्टेबल टीकम सिंह शामिल रहे।

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