Uttarakhand: कैबिनेट बैठक में 18 महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर लगी मुहर

खबर काम की
देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में गुरुवार को आयोजित कैबिनेट बैठक में राज्य के विकास और प्रशासनिक सुधार से जुड़े 18 महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। मुख्यमंत्री सचिव शैलेश बगोली ने मीडिया को दी जानकारी में बताया कि मंत्रिमंडल में परिवहन, शिक्षा, वन और शहरी विकास जैसे क्षेत्रों में निर्णय लिए गए हैं।

उत्तराखंड कैबिनेट बैठक में मंजूर प्रस्ताव

• उत्तराखंड मोटरयान संशोधन नियमावली 2026 में संशोधन को मंजूरी दी गई, जिसके तहत अब परिवहन विभाग के प्रवर्तन अधिकारी भी वर्दी पहनेंगे।

• जीएसटी दर 28% से घटकर 18% होने के कारण अब 100 की जगह 109 बसों की खरीद को मंजूरी मिली।

• कक्षा 1 से 8 तक के 452 मदरसों को जिलास्तर से मान्यता मिलेगी, जबकि कक्षा 9 से 12 तक के 52 मदरसों को अनिवार्य रूप से उत्तराखंड बोर्ड से मान्यता लेनी होगी।

• वन दरोगा की आयु सीमा 21 से 35 वर्ष और वन आरक्षी (फॉरेस्ट गार्ड) की आयु सीमा 18 से बढ़ाकर 25 वर्ष की गई।

• अब किसी भी भर्ती की प्रतीक्षा सूची केवल एक वर्ष की अवधि तक ही वैध मानी जाएगी।

• वित्तीय अधिकारों का विकेंद्रीकरण करते हुए कुंभ मेला अधिकारी को 1 करोड़, मंडलायुक्त को 5 करोड़ तक की स्वीकृति का अधिकार दिया गया, जबकि इससे बड़े कार्य शासन स्तर से स्वीकृत होंगे।

• वन क्षेत्रों में मधुमक्खी पालन को बढ़ावा देने के लिए नई नीति को मंजूरी, ताकि स्थानीय आय बढ़े और मानव-हाथी संघर्ष कम हो।

• डी श्रेणी के ठेकेदारों के लिए कार्य की सीमा 1 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 1.5 करोड़ रुपये की गई।

• सुप्रीम कोर्ट के आदेश के क्रम में विशेष शिक्षा शिक्षकों की अर्हता तय करने वाली नियमावली को मंजूरी।

• मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा शोध प्रोत्साहन योजना का लाभ अब राज्य के 21 अशासकीय सहायता प्राप्त कॉलेजों तक विस्तार दिया गया।

• आबकारी नीति में व्यय दर 6% निर्धारित करने के अनुरूप वाणिज्य कर विभाग की नियमावली में संशोधन को मंजूरी।

• जिला सैनिक कल्याण अधिकारी को अब संबंधित समिति/निकाय में सदस्य के रूप में शामिल किया जाएगा।

• प्राथमिक शिक्षकों या सहायक अध्यापकों के लिए नई सेवा नियमावली को स्वीकृति प्रदान की गई।

• अधीनस्थ वन सेवा वर्ष 2016 की नियमावली में संशोधन के प्रस्ताव को हरी झंडी मिली।

• लोक निर्माण विभाग में जेई भर्ती से जुड़े हाईकोर्ट के आदेशों और विधिक पहलुओं की जानकारी कैबिनेट के समक्ष रखी गई।

• वर्कचार्ज कर्मचारियों के मामले में हाईकोर्ट द्वारा लगाए गए स्टे (स्थगन) की जानकारी कैबिनेट के संज्ञान में लाई गई।

• उत्तराखंड अल्पसंख्यक अधिनियम 2025 के क्रियान्वयन और मदरसा बोर्ड के नए नियमों से संबंधित प्रस्तावों को मंजूरी।

• उच्च स्तर की मदरसा शिक्षा को बोर्ड से जोड़ने के लिए जल्द ही नया अध्यादेश लाने का निर्णय लिया गया।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *