Uttarakhand: अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन 15 सितंबर को किया जाएगा, शहर और गांवों में लगेंगे निस्तारण कैंप

 

 

खबर काम की
देहरादून। उत्तराखंड में विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) का पहला चरण पूरा होने के बाद ड्राफ्ट मतदाता सूची का प्रकाशन कर दिया गया है। पहले ड्राफ्ट में प्रदेश में 71,33,785 मतदाताओं के नाम शामिल किए गए हैं। वहीं 19 लाख वोटर में विसंगतियां मिली हैं, जिन्हें नोटिस जारी करने के बाद निस्तारण के लिए सुनवाई कैंप लगाए जाएंगे।

मंगलवार को मीडिया सेंटर में अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी डॉ. विजय कुमार जोगदंडे ने प्रेस को जानकारी दी। बताया कि एसआईआर का पहला चरण पूरा होने के बाद प्रदेश में 71,33,785 मतदाताओं के नाम ड्राफ्ट मतदाता सूची में शामिल किए गए हैं।

उन्होंने बताया कि उत्तराखंड में 1 जुलाई 2026 की अर्हता तिथि के आधार पर एसआईआर प्रक्रिया जारी है। 8 जून से 7 जुलाई तक गणना पत्रों का वितरण और डिजिटाइजेशन पूरा किया गया। बताया कि पूर्व में 11733 मतदान केंद्रों के सापेक्ष वर्तमान में मतदान केंद्रों की संख्या 12543 हो गई है।

जोगदंडे ने बताया कि मतदाता को 14 जुलाई से 13 अगस्त तब फार्म 6,7 और 8 पर दावे व आपत्तियां दर्ज करने का समय दिया गया है। 14 जुलाई से 11 सितंबर तक नोटिस अवधि और दावे आपत्तियों का निस्तारण किया जाएगा। अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन 15 सितंबर को किया जाएगा।

अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि वर्तमान में ड्राफ्ट मतदाता सूची में शामिल 71,33,785 मतदाताओं में से लगभग 19 लाख मतदाताओं में विभिन्न प्रकार की विसंगति प्राप्त हुई जिन्हें संबंधित ईआरओ/एईआरओ द्वारा नोटिस जारी किए जाएंगे।

उन्होंने बताया कि नोटिस की सुनवाई के लिए न्याय पंचायत स्तर पर क्लस्टर कैंप लगाए जाएंगे, इसके साथ ही मैदानी क्षेत्र के मतदाताओं की सुविधा के लिए तहसील के अतिरिक्त नगर निगम, नगर पंचायत और वार्ड लेवल पर कैंप लगाने के भी निर्देश डीईओ/ईआरओ को दिए गए हैं।

उन्होंने बताया कि ऐसे नागरिक जिनका नाम मतदाता सूची में शामिल नहीं है वे फार्म 6 भरकर अपने नाम दर्ज कराने के लिए संबंधित बीएलओ से और ईसीआईनेट एप के जरिए आवेदन कर सकते हैं। साथ ही फार्म 7 और 8 के जरिए नाम हटवाने, नाम में सुधार करा सकते हैं। वर्तमान में फार्म 6 और 8 के साथ एनेक्चर 4 भरना अनिवार्य है।

निर्वाचन आयोग द्वारा मान्य दस्तावेजों की सूची….

1. किसी भी केंद्रीय सरकार/राज्य सरकार/पीएसयू के नियमित कर्मचारी/पेंशनभोगी को जारी कोई भी पहचान पत्र/पेंशन भुगतान आदेश।
2. 01.07.1987 से पूर्व भारत सरकार/स्थानीय प्राधिकारी/बैंक/डाकघर/एलआईसी/पीएसयू द्वारा जारी कोई भी पहचान पत्र/प्रमाण पत्र/दस्तावेज ।
3. सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी जन्म प्रमाण पत्र।
4. पासपोर्ट ।
5. मान्यता प्राप्त बोर्ड / विश्वविद्यालयों द्वारा जारी मैट्रिकुलेशन / शैक्षिक प्रमाण पत्र।
6. सक्षम राज्य प्राधिकारी द्वारा जारी स्थायी निवास प्रमाण पत्र।
7. वन अधिकार प्रमाण पत्र।
8. सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी ओबीसी/एससी/एसटी या किसी भी जाति का प्रमाण पत्र।
9. राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (जहां कहीं अस्तित्व में हो)।
10. राज्य/स्थानीय प्राधिकरणों द्वारा तैयार परिवार रजिस्टर।
11. सरकार द्वारा जारी कोई भी भूमि/मकान आवंटन प्रमाण पत्र ।
12. आधार के संबंध में, आयोग के निर्देश, पत्र संख्या 23/2025-ERS/Vol-II दिनांक 09.09.2025 के माध्यम से जारी, लागू होंगे।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *