चेक बाउंस मामले में साबित नहीं हुए आरोप, बरी

 

खबर काम की

नरेन्द्रनगर (रिपोर्टर)। न्यायालय सिविल जज जूनियर डिविजन/न्यायिक मजिस्ट्रेट नरेन्द्रनगर श्रेय गुप्ता की अदालत ने 12 लाख के चेक बाउंस एक मामले में आरोप साबित न होने पर आरोपी को बरी करने का फैसला सुनाया है। आरोपी के केस की पैरवी वकील प्रमोद नेगी ने की।

आरोपी के जानेमाने वकील प्रमोद नेगी ने बताया कि अनूप सिंह राणा पुत्र बचन सिंह निवासी हर्रावाला जिला देहरादून हाल पता शिवांता रेजीडेंसी तपोवन ने वर्ष 2018 में हुकुम सिंह निवासी अमित ग्राम गुमानीवाला श्यामपुर ऋषिकेश हाल पता सुरेश उनियाल आरआर रेजीडेंसी बद्रीनाथ रोड तपोवन से 3,18,000 रूपए उधार आरटीजीएस के माध्यम से लिए थे। लेकिन हुकुम सिंह ने आरोपी की ओर से दिए गए चैक के माध्यम से 12 लाख रूपए की देनदारी बताई और चेक बाउंस का मुकदमा अनूप राणा के खिलाफ दर्ज कराया था। बताया कि शिकायतकर्ता ने आरोपी का ब्लैक साइन किए चेक का गलत इस्तेमाल किया था। वहीं, शिकायतकर्ता की ओर से ऐसा कोई साक्ष्य पेश नहीं किया गया। इसलिए कोर्ट ने आरोपी को बरी कर दिया।

 

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