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ऋषिकेश (रिपोर्टर)। विदेशी नागरिक को जान से मारने धमकी देने के आरोपी को न्यायिक मजिस्ट्रेट नरेंद्रनगर श्रेय गुप्ता की अदालत ने दोषमुक्त करार दिया है। केस की पैरवी वकील प्रमोद सिंह नेगी ने किया।
नरेंद्रनगर कोर्ट के वकील प्रमोद सिंह नेगी ने बताया कि आरोपी 5 मार्च 2019 को ब्राजील मूल के जेंडरसन डी ओलिवेरा ने मुनि की रेती थाने में शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायत में उन्होंने बताया था कि वह सच्चाधाम आश्रम कई वर्षों से नियमित रूप से आ रहे हैं। उन्होंने आश्रम के महाराज हंसराज से दीक्षा भी ली थी, इस नाते वह गुरु आश्रम में आते थे। जेंडरसन ने पुलिस को बताया था कि हंसराज महाराज के ब्रह्मलीन होने के बाद आश्रम के सदस्य रविंद्र ब्रह्मचारी ने उन्हें आश्रम में न आने की धमकी दी। उन्हें व्हाट्सएप पर भी जान से मारने की धमकी भरे संदेश भेजे। पुलिस ने मामले में 15 मई 2019 को न्यायालय में आरोप पत्र दायर किए थे। न्यायिक मजिस्ट्रेट नरेंद्रनगर श्रेय गुप्ता की अदालत ने अपना फैसला सुनाया। अदालत ने विदेशी नागरिक के आरोपों को निराधार पाते हुए अभियुक्त रविंद्र ब्रह्मचारी को दोषमुक्त करार दिया।